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हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

Updated at : 01 Oct 2024 9:10 PM (IST)
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हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास

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व्यवहार न्यायालय गढ़वा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नलिन कुमार की अदालत ने मंगलवार को हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं 50 हजार रु आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में रंका थाना के हुरदाग गांव निवासी शंभू प्रसाद उर्फ शंभू गुप्ता एवं शिव साव शामिल हैं. विदित हो कि सूचक मंदीप कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर रंका थाना कांड संख्या 163/2022 में आरोप लगाया गया था कि 16 सितंबर 2022 की रात नौ बजे उसके भाई सागर कुमार को शंभू प्रसाद उर्फ शंभू गुप्ता, शिव साव, रिंकू राम, एस कुमार, प्रिंस कुमार, रविकांत व श्रवण राम ने मार कर शिव महुआ के चबूतरा के सामने पूर्व की ओर रोड किनारे झाड़ी में फेंक दिया था. इस आशय की सूचना मृतक के भाई को शंभू प्रसाद ने दी थी. इस आधार पर रंका थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर संदेह के आधार पर शंभू प्रसाद, शंभू गुप्ता एवं शिव साव को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी. घटना में उनकी स्वीकारोक्ति पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं उनके विरुद्ध पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आरोप गठित किया.

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