नगर निकाय चुनाव को लेकर नौ फरवरी को दिया जायेगा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण

नगर निकाय चुनाव को लेकर नौ फरवरी को दिया जायेगा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण
प्रतिनिधि, गढ़वा गढ़वा. नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. गढ़वा नगर परिषद, नगर पंचायत मंझिआंव व नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण तथा उनके चुनावी व्यय की जांच के लिए तिथि व स्थल निर्धारित कर दिये गये हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त दिनेश यादव ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष व वार्ड पार्षद पद के सभी अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करना और चुनाव व्यय लेखा पंजी की जांच कराना अनिवार्य होगा. आयोग के निर्देशानुसार, चुनाव लड़ रहे सभी अभ्यर्थियों को चुनावी खर्च का लेखा-जोखा रखने का सघन प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण नौ फरवरी को दिया जायेगा. वहीं व्यय की जांच तीन चरणों में की जायेगी, जिसके शुरुआत 12 फरवरी से होगी. प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं गढ़वा नगर परिषद: 9 फरवरी को अपराह्न 3:00 बजे से, गढ़वा प्रखंड कार्यालय के सभाकक्ष में नगर पंचायत मंझिआंव: 9 फरवरी को अपराह्न 3:00 बजे से, मंझिआंव प्रखंड कार्यालय के सभाकक्ष में नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर: 9 फरवरी को अपराह्न 3:00 बजे से, श्री बंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय के सभाकक्ष में तीन चरणों में होगी चुनावी व्यय की जांच पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव व्यय लेखा पंजी की जांच तीन चरणों में की जायेगी. यह प्रक्रिया मतदान की तिथि 23 फरवरी से पूर्व पूरी कर ली जायेगी. गढ़वा नगर परिषद, मंझिआंव व श्री बंशीधर नगर के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित जांच कार्यक्रम निम्नलिखित है. चरण तिथि समय स्थान प्रथम चरण 12 फरवरी 2026 सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संबंधित प्रखंड कार्यालय द्वितीय चरण 16 फरवरी 2026 सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संबंधित प्रखंड कार्यालय तृतीय चरण 20 फरवरी 2026 सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संबंधित प्रखंड कार्यालय लापरवाही न बरतें अभ्यर्थी : उपायुक्त उपायुक्त दिनेश यादव ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुश्रवण प्रबंधन कोषांग का गठन कर दिया गया है. उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस पर्व में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए ससमय प्रशिक्षण में भाग लें तथा निर्धारित तिथियों पर अपने चुनावी व्यय पंजी की जांच लेखा दल से अवश्य करायें. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही निर्वाचन नियमों के उल्लंघन के अंतर्गत आयेगी.
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