Garhwa News: केसरे हिंद की जमीन पर 84 दुकानों के निर्माण-आवंटन में अनियमितता, नगर परिषद ईओ पर कार्रवाई की तैयारी

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केसरे हिंद की जमीन पर बनाई गई दुकान | Prabhat Khabar Network

गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के खिलाफ केसरे हिंद जमीन पर अवैध दुकान निर्माण मामले में प्रपत्र 'क' का गठन कर कार्रवाई शुरू की गई है।

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गढ़वा : गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के कालीस्थान मंदिर के पास केसरे हिंद की जमीन पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के व्यावसायिक उद्देश्य से बनायी गयी 84 दुकानों के निर्माण और आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है. उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार के खिलाफ प्रपत्र 'क' गठित कर अंतिम कार्रवाई के लिए नगर विकास विभाग को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है. उपायुक्त ने पत्रांक 365, दिनांक 20 अगस्त 2026 के माध्यम से आरोप पत्र विभाग को भेजा है. यह कार्रवाई गढ़वा एसडीओ संजय कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गयी है.

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बताया गया कि मामले में कार्रवाई लंबित रहने को लेकर आजसू गढ़वा के प्रतिनिधिमंडल ने हाल में नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा था. मंत्री के निर्देश के बाद उपायुक्त ने प्रपत्र 'क' गठित कर अग्रेतर कार्रवाई के लिए विभाग को भेज दिया. इस मामले को पूर्व में गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने विधानसभा में भी उठाया था.

जांच में सामने आयीं अनियमितताएं

जिस केसरे हिंद की जमीन पर दुकानों का निर्माण कराया गया, उसके लिए अंचल कार्यालय से चिल्ड्रेन पार्क के विस्तार के नाम पर एनओसी लिये जाने की बात जांच में सामने आयी थी. आरोप है कि पार्क के बजाय वहां 84 दुकानों का निर्माण करा दिया गया. केसरे हिंद की जमीन के व्यावसायिक उपयोग को लेकर भी सवाल उठाये गये हैं.

जांच में विज्ञापन और निर्धारित नियमों की अनदेखी कर एक ही परिवार के कई सदस्यों को दुकान आवंटित किये जाने की बात सामने आयी थी. संपन्न लोगों को प्राथमिकता देने का भी आरोप है. वहीं, प्रत्येक दुकान के आवंटन के एवज में 20-20 लाख रुपये तक की कथित अवैध वसूली का आरोप भी लगाया गया था.

लोकायुक्त में भी चल रहा मामला

केसरे हिंद की जमीन पर कथित अवैध तरीके से दुकान निर्माण का मामला आजसू जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा और केंद्रीय सदस्य शंकर प्रताप विश्वकर्मा की ओर से लोकायुक्त, रांची में भी दर्ज कराया गया है. मामले की सुनवाई केस संख्या 302/2026 के तहत चल रही है.

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