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पत्नी की हत्या में आरोपी बरी

घाटशिला : धालभूमगढ़ के भैरवपुर गांव की सालगे मुर्मू की चाकू घोंप कर हत्या मामले में आरोपी पति सुनील मुर्मू को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेडी पटेल और एपीपी दालू मंडल थे. इस संबंध में […]

घाटशिला : धालभूमगढ़ के भैरवपुर गांव की सालगे मुर्मू की चाकू घोंप कर हत्या मामले में आरोपी पति सुनील मुर्मू को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेडी पटेल और एपीपी दालू मंडल थे.

इस संबंध में भैरवपुर की सुकुल बेसरा के बयान पर थाना में कांड संख्या 44/13, दिनांक 22 जुलाई 2013, भादवि की धारा 302 और 201 के तहत सुनील मुर्मू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि सालगे मुर्मू के साथ उसके पति सुनील मुर्मू का हमेशा झगड़ा होता था. वह धमकी देता था कि दूसरी शादी कर लेगा. रविवार को दोनों हाट गये. सामान खरीददारी के बाद सुनील मुर्मू ने अपनी पत्नी सालगे मुर्मू के पेट में चाकू घोंप कर हत्या कर दी. इसी मामले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया.

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