घाटशिला : वर्ष 2015 में मुसाबनी के बाकड़ा में दहेज के लिए पत्नी रत्ना कैवर्त को जलाकर हत्या के आरोपी पति लंकेश्वर कैवर्त को मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता तपन कुमार महतो थे. एपीपी संजय सिन्हा थे.
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पत्नी की जलाकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद
घाटशिला : वर्ष 2015 में मुसाबनी के बाकड़ा में दहेज के लिए पत्नी रत्ना कैवर्त को जलाकर हत्या के आरोपी पति लंकेश्वर कैवर्त को मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि नहीं भरने पर […]
इस संबंध में रत्ना कैवर्त के बयान पर पति लंकेश्वर कैवर्त के खिलाफ मुसाबनी थाना में 9 अक्तूबर 2019, भादवि की धारा 326, 307, 498 (ए), 3/4 डीपी एक्ट और 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. रत्ना कैवर्त ने टीएमएच के बीसीयू वार्ड संख्या 2 में भर्ती के दौरान बयान दिया कि उसकी शादी आठ वर्ष पूर्व लंकेश्वर के साथ हुई. आठ अक्तूबर 2015 को 7.20 मिनट पर उन्होंने मेरे शरीर पर केरोसिन डाल कर आग लगा दी. 11 अक्तूबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
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