चालक से 5 हजार रंगदारी मांगने के 15 आरोपी बरी
Updated at : 10 May 2019 3:21 AM (IST)
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घाटशिला : वर्ष 2012 में हाइवा चालकों से रोड पर रंगदारी वसूलने के मामले में गुरुवार को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत ने 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी डीजे बोस थे. इस संबंध […]
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घाटशिला : वर्ष 2012 में हाइवा चालकों से रोड पर रंगदारी वसूलने के मामले में गुरुवार को घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकलेश चंद्र नारायण की अदालत ने 15 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आर प्रधान ने की. एपीपी डीजे बोस थे.
इस संबंध में कृष्णा सिंह के बयान पर मुसाबनी थाना में 19 सितंबर 2012, भादवि की धारा 384, 387 और 34 के तहत साउथ सुरदा के प्रदीप पातर, महेंद्र पातर, पिंटू पातर, आलोक कुमार, तिमिर मंडल, अजीत जेना, गणेश पाल, छितुर पातर, कृष्णा, माज राउत, मनोज कर्मकार, सीता राम, कृष्णा मंडल, बसंत पैरा, सोनू समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक 5 सितंबर 2012 को हाइवा (जेएच 05 एएम/3366 और जेएच 05 एएम/6588) कॉपर ओर लोड कर सुरदा माइंस आइआरएल ले जाया रहा था. क्लब के कुछ लड़कों ने गाड़ियों को रोककर एच दास से 5 हजार रुपये चंदा देने का रसीद काट दिया. लड़कों ने कहा कि मालिक को दे देना. 18 सितंबर 2012 को 8 बजे हाइवा माइंस से लोड कर जा रहे थे, तो चंदा की मांग पर रोक दिया.
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