फर्जी कागजात बना कर सूमो की खरीद बिक्री के आरोपी बरी
Updated at : 03 Jul 2018 4:47 AM (IST)
विज्ञापन

सामूहिक बलात्कार के दो आरोपी साक्ष्याभाव में बरी घाटशिला : वर्ष 2016 में जादूगोड़ा की महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को सोमवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश प्रसाद थे. एपीपी […]
विज्ञापन
सामूहिक बलात्कार के दो आरोपी साक्ष्याभाव में बरी
घाटशिला : वर्ष 2016 में जादूगोड़ा की महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को सोमवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश प्रसाद थे. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में पीड़िता के बयान के पर जादूगोड़ा थाना में बोड़ो पहाड़ निवासी समलाल बागती और काला बाबू उर्फ असित नायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 27 जनवरी की शाम 4.30 बजे महिला घर से निकल कर शौच गयी. समलाल बागती और उसके दोस्त महिला के मुंह में साड़ी डाल कर घसीटते हुए झाड़ी में ले गये. बारी-बारी से बलात्कार किया. इसके बाद धमकी दी कि थाने गयी तो पति और सास समेत पूरे परिवार को जान से मार देंगे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




