सामूहिक बलात्कार के दो आरोपी साक्ष्याभाव में बरी
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सामूहिक बलात्कार के दो आरोपी साक्ष्याभाव में बरी घाटशिला : वर्ष 2016 में जादूगोड़ा की महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को सोमवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश प्रसाद थे. एपीपी […]
घाटशिला : वर्ष 2016 में जादूगोड़ा की महिला से सामूहिक बलात्कार के दो आरोपियों को सोमवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राम बचन सिंह की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेश प्रसाद थे. एपीपी संजय सिन्हा थे. इस संबंध में पीड़िता के बयान के पर जादूगोड़ा थाना में बोड़ो पहाड़ निवासी समलाल बागती और काला बाबू उर्फ असित नायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 27 जनवरी की शाम 4.30 बजे महिला घर से निकल कर शौच गयी. समलाल बागती और उसके दोस्त महिला के मुंह में साड़ी डाल कर घसीटते हुए झाड़ी में ले गये. बारी-बारी से बलात्कार किया. इसके बाद धमकी दी कि थाने गयी तो पति और सास समेत पूरे परिवार को जान से मार देंगे.
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