दुमका लोक अदालत में 18 मामलों का सुलह से निपटारा, आपसी सहमति से विवादों का हुआ समाधान
मामलों का निष्पादन करते बेंच में शामिल न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, संबंधित विभागों के प्रतिनिधि | Prabhat Khabar Network
दुमका में लोक अदालत ने 18 मामलों का सुलह-समझौते से समाधान किया. त्वरित, सरल और कम खर्चीले न्याय का लाभ उठाएं.
दुमका : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका सुधांशु कुमार शशि के आदेशानुसार शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर, दुमका में मासिक लोक अदालत आयोजित की गयी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दुमका के तत्वावधान में गठित तीन बेंचों के माध्यम से 18 वादों का सफल सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया. लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वादों का त्वरित, सरल एवं कम खर्चीला निस्तारण करना है. बैंक ऋण वसूली, विद्युत, दूरसंचार, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, राजस्व संबंधी मामलों सहित अन्य समझौतायोग्य मामलों की सुनवाई की गयी. पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए प्रेरित किया गया.
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निर्णय अंतिम, न्यायालय शुल्क वापसी का प्रावधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि लोक अदालत न्याय प्राप्त करने का सरल, सुलभ एवं प्रभावी माध्यम है. यहां पारित निर्णय अंतिम होता है और इसके विरुद्ध सामान्यतः अपील का प्रावधान नहीं होता. न्यायालय में लंबित वाद के निस्तारण की स्थिति में जमा न्यायालय शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाता है. मौके पर न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, संबंधित विभागों के प्रतिनिधि, बैंक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे. जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से समझौतायोग्य मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की.
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