पत्नी की दहेज हत्या में पति दोषी, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कठोर सजा
दुमका में दहेज हत्या का जघन्य मामला. कोर्ट ने शिवनाथ मोहली को दोषी पाया और 10 साल की कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई. जानें पूरा घटनाक्रम.
दुमका : दुमका में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के मामले में राणेश्वर थाना क्षेत्र के नयापाड़ा निवासी शिवनाथ मोहली को दोषी करार देते हुए भादवि की धारा 304(बी) के तहत 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई. वहीं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दो वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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क्या था मामला?
अभियोजन के अनुसार, रानीश्वर थाना क्षेत्र के नयापाड़ा गांव में 20 मार्च 2023 को विवाहिता होपनी मोहली की मौत हुई थी. मृतका की मां कालो मोहली ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उनकी पुत्री होपनी मोहली की शादी शिवनाथ मोहली के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया गया था. बताया गया कि घटना के दिन पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के बरामदे में छोड़ दिया गया. घटना की सूचना मोबाइल फोन के माध्यम से मायके पक्ष के लोगों को मिली. सूचना मिलने पर परिजन नयापाड़ा पहुंचे, जहां होपनी का शव घर के बरामदे में पड़ा मिला. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. मायके पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही होपनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और इसी प्रताड़ना के क्रम में उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया.
10 गवाहों की हुई गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई. सूचक की ओर से अधिवक्ता राज कुमार उपाध्याय ने न्यायालय में लिखित बहस दाखिल की. न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर शिवनाथ मोहली को दहेज हत्या का दोषी पाया और उसे उक्त सजा सुनाई.
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