आवासीय विद्यालय की छात्राओं संग यौन उत्पीड़न का मामला, प्रशिशु आइएएस की न्यायालय में हुई गवाही

Updated at : 08 Apr 2024 8:46 PM (IST)
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आवासीय विद्यालय की छात्राओं संग यौन उत्पीड़न का मामला, प्रशिशु आइएएस की न्यायालय में हुई गवाही

सहायक समाहर्ता प्रांजल ढांडा ने गवाही देते हुए जांच रिपोर्ट को सही ठहराया.

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दुमका कोर्ट. अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं से यौन उत्पीड़न कर गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ता कलंकित करने के मामले में सहायक समाहर्ता प्रांजल ढांडा की न्यायालय में गवाही हुई. गवाही स्पेशल जज रमेश चंद्रा की अदालत में हुई. सहायक समाहर्ता प्रांजल ढांडा ने गवाही देते हुए जांच रिपोर्ट को सही ठहराया. मामला नगर थाना क्षेत्र के कड़हरबिल स्थित अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का है, जहां प्राचार्य शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिवपूजन पर विद्यालय की छात्राओं ने प्रताड़ित करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. वहीं, शिक्षक पंकज और गुलशन के साथ प्रधानाचार्य और रात्रि प्रहरी पर त्योहार या लंबी छुट्टी पर जाने से पहले विद्यालय परिसर में ही शराब का सेवन करने का भी आरोप लगाया था. मामले में डीसी ए डोड्डे के निर्देश पर जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप के आवेदन पर नगर थाना में चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने मामले में त्वरित करते हुए प्रधानाचार्य शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिवपूजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जानकारी के अनुसार विद्यालय की कुछ छात्राओं ने इस बाबत डीसी से लिखित शिकायत की थी. आरोपों के अनुसार प्रधानाचार्य छात्राओं की तबीयत खराब होने पर जांच के नाम पर गलत तरीके से उन्हें हाथ लगाते थे. आरोप यह भी है कि इनके द्वारा अश्लील वीडियो भी दिखाया जाता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने प्रशिक्षु आइएएस सह सहायक समाहर्ता प्रांजल ढांडा और कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया एक्का को पूरे मामले के जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी. दोनों पदाधिकारियों ने विद्यालय पहुंच कर मामले की जांच कर रिपोर्ट डीसी को सौंपी थी. जांच रिपोर्ट में आरोप सत्य प्रतिवेदित किया गया था, जिसके आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी ने नगर थाना में प्रधानाचार्य शैलजानंद झा, रात्रि प्रहरी शिवपूजन, शिक्षक पंकज और गुलशन के खिलाफ नगर थाना में नामजद आरोपी बताते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने मामले में थाना कांड संख्या 189/23, भादवि की धारा 341, 323, 354, 354 ए, 354 बी, 354 डी, 504, 506,509/34 एवं पॉक्सो एक्ट 3(3)(10)(11), एससी-एसटी के तहत प्रताड़ना एवं यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर आरोपी प्राचार्य एवं रात्रि प्रहरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

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