मोना हत्याकांड : सास व ससुर ने दायर किया डिस्चार्ज पिटीशन

Updated at : 16 May 2024 7:09 PM (IST)
विज्ञापन
मोना हत्याकांड : सास व ससुर ने दायर किया डिस्चार्ज पिटीशन

अदालत ने दिया लोक अभियोजक को प्रति उतर दाखिल करने का निर्देश, सुनवाई की अगली तिथि 15 जून

विज्ञापन

धनबाद.

बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के भेलाटांड़ स्थित ऋषि नगर निवासी अभिषेक कुमार की 36 वर्षीय पत्नी मणिका अखौरी उर्फ मोना हत्याकांड मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित पति अभिषेक कुमार, सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे हाजिर हुए. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने सास मीना देवी व ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दायर की. अदालत ने अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अवधेश कुमार को प्रति उतर दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 15 जून 2024 मुकर्रर कर दी है. मृतिका के पिता अखौरी धर्मेंद्र बिहारी लाल की शिकायत पर बरवाअड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक मोना को शादी के 13 साल बाद कोई संतान नहीं हुई, इसी से उसके सास, ससुर ने उसकी हत्या कर अपने पुत्र की दूसरी शादी करना चाहते थे. घटना के समय घर पर मोना के पति अभिषेक कुमार, ससुर ब्रजेश कुमार कोचगवे, सास मीना देवी मौजूद थे, तीनों ने मिलकर पांच लाख रुपये दहेज को लेकर मोना की हत्या कर दी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त नुकीली छिलनी व खून से सना तौलिया, अभिषेक व उसके माता-पिता के मोबाइल को जब्त किया है. श्री लाल ने अपने दामाद अभिषेक कुमार, समधी ब्रजेश कुमार कोचगवे व समधन मीना देवी पर अपनी बेटी मणिका अखौरी उर्फ मोना की हत्या गला घोंटकर करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने 19 जुलाई 2023 की रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 20 जुलाई को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था. हालांकि फिलहाल तीनों आरोपी जमानत पर है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola