कार्यक्रम की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले करना होगा आवेदन
Author Prabhat khabar news desk
Updated:
विज्ञापन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक में कहा
विज्ञापन
विशेष संवाददाता, धनबाद,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल, प्रत्याशियों को किसी भी कार्यक्रम की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले आवेदन देना होगा. पहले आओ, पहले पाओ के तहत अनुमति दी जायेगी. उपायुक्त ने यह बातें सोमवार को समाहरणालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह बातें कहीं. बैठक में उन्हें आदर्श चुनाव आचार संहिता, चुनावी खर्च, हर कार्यक्रम के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला. उपायुक्त ने कहा कि राजनीतिक दलों को रैली, सभा या किसी तरह के अन्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए सुविधा पोर्टल पर 48 घंटे से पहले ऑनलाइन अनुमति लेना अनिवार्य है. आवेदन प्राप्त होने के बाद पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर अनुमति दी जायेगी. उन्होंने कहा कि हर कार्यक्रम में वीडियो सर्विलेंस टीम मौजूद रहेगी. इसलिए जो भी विवरण व्यय पंजी में दर्ज करें, वह सही-सही करें. हर खर्च की सही जानकारी सभी प्रत्याशी उपलब्ध करायेंगे. परिणाम घोषित होने के बाद जांच में खर्च का ब्यौरा गलत पाये जाने पर जीते हुए उम्मीदवार की उम्मीदवारी चुनाव आयोग द्वारा रद्द भी की जा सकती है.आपराधिक मामलों को अखबार में कराना होगा प्रकाशित :
डीसी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी पर अगर कोई आपराधिक मामले लंबित है, तो उसका ब्यौरा यहां के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित कराना होगा. इसका ब्यौरा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा. इस अवसर पर व्यय कोषांग के वरीय प्रभारी सह स्टेट जीएसटी के उपायुक्त गालिब अंसारी व व्यय कोषांग के नोडल सह सहायक आयुक्त जीएसटी ध्रुव नारायण राय ने चुनाव के दौरान रैली, पदयात्रा, नुक्कड़ सभा, बैनर पोस्टर की छपाई, स्टार कैंपेनर, हेलीकॉप्टर का खर्च सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला. साथ ही बताया कि नॉमिनेशन से पहले हर उम्मीदवार को एक नया बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य है. इसमें नामांकन से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक प्रतिदिन किये गये खर्च को दर्शाना है. इसी अकाउंट से चुनाव के लिए प्राप्त राशि व चुनाव के लिये खर्च की गयी राशि का लेन-देन करना है. हर खर्च के लिए वाउचर रखना अनिवार्य है. 10 हजार रुपए से अधिक का भुगतान चेक द्वारा करना है. बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी कालीदास मुंडा, स्टेट जीएसटी के उपायुक्त गालिब अंसारी, सहायक आयुक्त जीएसटी ध्रुव नारायण राय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह, यूआइडी मैनेजर अमित कुमार सिंह, आइटी मैनेजर रूपेश मिश्रा, आनंद पटेल, कांग्रेस के मिथिलेश तिवारी, भाजपा के नरेंद्र त्रिवेदी, माधव दास, झामुमो के लक्खी सोरेन, आजसू के रतिलाल महतो, आप के रविंद्रनाथ सिंह, बीएसपी के मनोज दास सहित कई मौजूद थे.प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










