Breaking News: नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को हाईकोर्ट से लगा झटका

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झारखंड हाईकोर्ट

Breaking News: नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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Breaking News: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट ने संजीव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है. संजीव सिंह के वकील मोहम्मद जावेद ने सोमवार (28 अक्टूबर) को यह जानकारी दी. नीरज सिंह मर्डर केस में संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से जेल में बंद हैं. इस मामले में कई आरोपियों को हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. लेकिन संजीव सिंह को जमानत नहीं मिली है.

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जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने नहीं दी पूर्व विधायक को जमानत

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सोमवार (28 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया. झरिया के पूर्व विधायक ने साढ़े 7 साल में 6 बार जमानत याचिका दाखिल की है. हर बार उनकी याचिका खारिज कर दी गई है. उन्हें नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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रिंकू सिंह के बेल बांड को खारिज कर कोर्ट ने जारी किया वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह मर्डर केस के अन्य आरोपियों में एक जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह को जमानत दे दी थी. मुन्ना बजरंगी के शार्प शूटर धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को भी अदालत से बेल मिल गई थी. हालांकि, बाद में उसके बेल बांड को खारिज करते हुए कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया.

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