धनबाद : सदभाव आउटसोर्सिंग धनसार में 18 अक्टूबर 16 को वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी मामले में सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उपस्थित नहीं थे. हालांकि इस मामले में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत नही कर सका. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख 15 जून मुकर्रर कर दी.
Advertisement
धनसार गोलीकांड : डिप्टी मेयर नहीं हुए हाजिर
धनबाद : सदभाव आउटसोर्सिंग धनसार में 18 अक्टूबर 16 को वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी मामले में सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उपस्थित नहीं थे. हालांकि इस मामले में अभियोजन कोई गवाह प्रस्तुत […]
इरफान हत्याकांड में फहीम खान की पेशी : रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले में सुनवाई शनिवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र शर्मा की अदालत में हुई. अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घाघीडीह जमशेदपुर जेल में बंद फहीम खान की पेशी करायी गयी. फहीम की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की. अभियोजन की ओर से कोई गवाह पेश नही किया गया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी. घटना 11 मई 2011 की है.
रंजय सिंह हत्याकांड में हुई सुनवाई : भाजपा विधायक संजीव सिंह के खासमखास रंजय सिंह हत्याकांड में सुनवाई शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में हुई. अदालत ने हर्ष सिंह को पुलिस पेपर की आपूर्ति कराने लिये पुलिस पेपर को जेल अधीक्षक धनबाद को भेज दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 3 जून को होगी. इस मामले में आरोपी डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह फिलहाल पलामू जेल में बंद है.
भौंरा गोलीकांड में विक्की को नहीं मिली बेल : भौरा दक्षिण कोलियरी के चार नंबर स्थित एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग में प्रदूषण को लेकर विरोध कर रहे लोगों पर की गयी फायरिंग को लेकर पुलिस पर पथराव करने व सरकारी काम मे बाधा डालने के मामले में आरोपित विक्की पासवान की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई शनिवार को न्यायिक दंडाधिकारी ताबिंदा खान की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दी. इस मामले में विक्की 29 अप्रैल 19 से जेल में बंद है. यह घटना 29 अप्रैल 19 को घटी थी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement