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डिप्टी मेयर को लगायी फटकार, मोबाइल जब्त

Updated at : 09 Mar 2019 6:21 AM (IST)
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डिप्टी मेयर को लगायी फटकार, मोबाइल जब्त

धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह ने अदालत की कार्यवाही की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की. वह अपने भाई अभिषेक सिंह की गवाही की पूरी प्रक्रिया को अपने मोबाइल पर कैद कर रहे थे. इसकी […]

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धनबाद : पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह ने अदालत की कार्यवाही की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग की. वह अपने भाई अभिषेक सिंह की गवाही की पूरी प्रक्रिया को अपने मोबाइल पर कैद कर रहे थे.

इसकी जानकारी सुरक्षा में लगे एक सिपाही ने अदालत को दी तो अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए एकलव्य सिंह के मोबाइल को जब्त कर लिया. अदालत ने उन्हें कड़ी फटकार लगायी और कहा कि जेल भेज देंगे. बाद में डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी, तब अदालत ने जब्त मोबाइल के मैसेज को डिलिट कर उसे मोबाइल वापस कर दिया.

अभिषेक की गवाही नहीं हुई पूरी : इधर, जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में सूचक अभिषेक सिंह की गवाही शुरू हुई जो अंत तक पूरी नहीं हो सकी. पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में बंद भाजपा के झरिया विधायक संजीव सिंह, संजय सिंह,
धनंजय कुमार उर्फ धनजी, डबलू मिश्रा, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, विनोद कुमार सिंह, पंकज सिंह, शूटर अमन सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, सोनू उर्फ कुर्बान अली को अदालत में पेशी करायी. बचाव पक्ष से झारखंड उच्च न्यायालय के सीनियर एडवोकेट बीएम त्रिपाठी, चाईबासा के मदन मोहन दरीपा ने गवाह अभिषेक का घंटों प्रति परीक्षण किया.
अधिवक्ता मो जावेद उन्हें सहयोग कर रहे थे. सुनवाई के वक्त अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी व अन्य आरोपितों के अधिवक्ता जया कुमार, देवीशरण सिन्हा, कुमार मनीष, पंकज प्रसाद सूचक के निजी अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) मौजूद थे. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 11 मार्च मुकर्रर कर दी.
चार गवाहों को सम्मन करने का पिटीशन
शुक्रवार को अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने एक पिटीशन दायर कर चार्जशीट के गवाह रामआह्लाद राय, उमदा देवी, संजीत राय व जीतेंद्र कुमार राय को समन निर्गत कर गवाही के लिए बुलाने का आग्रह किया.
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