धनबाद : सुरेश सिंह हत्याकांड में डॉक्टर की गवाही
Updated at : 31 Jan 2019 7:06 AM (IST)
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धनबाद : सुरेश सिंह हत्याकांड में सुनवाई बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी प्रमोद लाला हाजिर था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने डॉक्टर आलोक प्रियदर्शी की गवाही करायी. उन्होंने अदालत को बताया कि घटना के समय मै सेंट्रल हॉस्पिटल […]
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धनबाद : सुरेश सिंह हत्याकांड में सुनवाई बुधवार को जिला व सत्र न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी प्रमोद लाला हाजिर था. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने डॉक्टर आलोक प्रियदर्शी की गवाही करायी.
उन्होंने अदालत को बताया कि घटना के समय मै सेंट्रल हॉस्पिटल में पदस्थापित था. उस तिथि को शाम के समय सुरेश सिंह को लाया गया था. मैंने उनका इलाज किया. मैं इंज्यूरी रिपोर्ट को पहचानता हूं. बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभय कुमार सिन्हा ने प्रति परीक्षण किया. अब इस मामले में सुनवाई 12 फरवरी को होगी. ज्ञात हो कि यह घटना सात दिसंबर 11 को धनबाद क्लब में घटी थी.
सुशांतो मर्डर केस में सीबीआइ डीएसपी का बयान दर्ज : सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरबिंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई.
अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने डीएसपी के श्रीवास्तव की गवाही करायी. सीबीआइ के सीनियर पीपी कपिल मुंडा ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रति परीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपनारायण ने किया. यह घटना पांच अक्तूबर 02 को गोपालगंज मोड़ में घटी थी.
दो बिल्डरों की अग्रिम जमानत खारिज : फ्लैट देने में जमीन की हेराफेरी करने के मामले में आरोपित शैलेंद्र कुमार सिंह व ओमप्रकाश की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को पीडीजे की अदालत में हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी.
शिकायतकर्ता के वकील संजय कुमार पांडेय ने पैरवी की. ज्ञात हो कि आरोपितों ने संजीव कुमार सिंह को वर्ष 2017 में 1047 स्क्वायर फ़ीट जमीन वाले फ्लैट की जगह पर 756 स्क्वायर फ़ीट का फ्लैट दे दिया. वादी ने 25 सितंबर 17 को आरोपितों के खिलाफ अदालत में सीपी केस दर्ज कराया.
नाबालिग से दुराचार में दोषी करार, सजा आज
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा की अदालत ने जेल में बंद निरसा थाना क्षेत्र के प्रकाश राय को दुराचार में दोषी करार दिया. अदालत 31 जनवरी को सजा सुनायेगी. ज्ञात हो कि 17 नवंबर 17 को आरोपी प्रकाश नाबालिग को बहला-फुसला कर शादी की नीयत से ले गया और उसके साथ दुराचार किया. 24 नवंबर 17 को पीड़िता घर वापस लौटी थी.
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