दहेज हत्या में पति समेत छह को दस वर्ष की सजा

Updated at : 01 Sep 2018 6:25 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति समेत छह को दस वर्ष की सजा

धनबाद : दहेज के लिए विवाहिता आरती देवी को जला कर मार देने के एक मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राजकमल मिश्रा की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए कालूबथान निवासी जेल में बंद सुदीराम दास (पति), संध्या देवी व पुष्पा देवी (गोतनी), निमाई दास (भैंसुर), बोलाइ दास […]

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धनबाद : दहेज के लिए विवाहिता आरती देवी को जला कर मार देने के एक मामले में शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय राजकमल मिश्रा की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए कालूबथान निवासी जेल में बंद सुदीराम दास (पति), संध्या देवी व पुष्पा देवी (गोतनी), निमाई दास (भैंसुर), बोलाइ दास (भैंसुर), श्रवण कुमार दास (देवर) को भादवि की धारा 304 (बी)/ 34 में दोषी पाकर दस वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनायी. सजा के बिंदु पर लोक अभियोजक टीएन उपाध्याय ने बहस की. मामला जुला4ई 2014 का है.
नीरज हत्या कांड में जैनेंद्र के डिस्चार्ज पर हुई सुनवाई : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में सुनवाई लगातार तीसरे दिन जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह आलोक कुमार दुबे की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू की ओर से अधिवक्ता जया कुमार डिस्चार्ज पीटीशन पर बहस पूरी नहीं कर सकी. शनिवार को फिर बहस होगी.
सुशांतो मर्डर केस में सीबीआइ नहीं ला सकी गवाह : फाब्ला नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेनगुप्ता व डीडी पाल की हुई हत्या मामले में सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से सीबीआइ कोई गवाह प्रस्तुत नहीं कर सकी. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 19 सितंबर मुकर्रर कर दी. हलधर महतो हाजिर थे.
मारपीट के मामले में मनीष नहीं हुए हाजिर : वर्ष 2014 के विधान सभा चुनाव प्रचार को लेकर लव सिंह के साथ हुई मारपीट के मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना की अदालत में हुई. अदालत में झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह के छोटे भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता जया कुमार ने दंप्रसं की धारा 317 के तहत प्रतिनिधि आवेदन दायर किया.
सकलदेव हत्याकांड में अभियोजन साक्ष्य बंद : मजदूर नेता सकलदेव सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम रिजवान अहमद की अदालत में हुई. पुलिस ने जेल में बंद जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की अदालत में पेशी करायी. बचाव पक्ष के आग्रह पर अदालत ने अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया. अदालत ने बहस के लिए अगली तिथि 7 सितंबर मुकर्रर कर दी.
ज्ञात हो कि 25 जनवरी 99 को सकलदेव सिंह सिजुआ से धनबाद नौरंगदेव सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल होने आ रहे थे, तभी भूली टाउनशिप के समीप अपराधियों ने उनको गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतक के भाई ने कतरास थाना में कांड संख्या 30/99 दर्ज कराया था.
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