Deoghar news : पॉक्सो एक्ट में युवक को पाया दोषी, 13 अप्रैल को सुनायी जायेगी सजा

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Deoghar news : पॉक्सो एक्ट में युवक को पाया दोषी, 13 अप्रैल को सुनायी जायेगी सजा

एडीजे तृतीय सह पाॅक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से पॉक्सो केस में सुनवाई पूरी करने के बाद मारगोमुंडा के पवन रमानी को दोषी करार दिया.

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विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तृतीय सह पाॅक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से पॉक्सो केस संख्या 14/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद नामजद युवक पवन रमानी को दोषी करार दिया. इसे 13 साल की किशोरी के साथा चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया और 13 अप्रैल को सरकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी जायेगी.

दोषी पाये गये अभियुक्त मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और पीड़िता की मां के बयान पर मारगोमुंडा थाना में 29 जनवरी 2025 की घटना को लेकर 30 जनवरी को एफआइआर दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां ने शिकायत देते हुए आवेदन में उल्लेख किया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी. आरोपी जबरन घर में घुस गया व चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने घटना के समर्थन में नौ लोगों की गवाही दिलायी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय ने पक्ष रखा.

जिसे पाया गया दोषी

पवन रमानी, मारगोमुंडा, देवघर.

॰किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म

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फाल्गुनी मारिक

लेखक के बारे में

By फाल्गुनी मारिक

विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.

प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.

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