Deoghar news : पॉक्सो एक्ट में युवक को पाया दोषी, 13 अप्रैल को सुनायी जायेगी सजा

Published by : FALGUNI MARIK Updated At : 08 Apr 2026 7:25 PM

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एडीजे तृतीय सह पाॅक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से पॉक्सो केस में सुनवाई पूरी करने के बाद मारगोमुंडा के पवन रमानी को दोषी करार दिया.

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विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे तृतीय सह पाॅक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से पॉक्सो केस संख्या 14/2025 की सुनवाई पूरी करने के बाद नामजद युवक पवन रमानी को दोषी करार दिया. इसे 13 साल की किशोरी के साथा चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया और 13 अप्रैल को सरकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी जायेगी.

दोषी पाये गये अभियुक्त मारगोमुंडा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है और पीड़िता की मां के बयान पर मारगोमुंडा थाना में 29 जनवरी 2025 की घटना को लेकर 30 जनवरी को एफआइआर दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां ने शिकायत देते हुए आवेदन में उल्लेख किया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी. आरोपी जबरन घर में घुस गया व चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने घटना के समर्थन में नौ लोगों की गवाही दिलायी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रशांत कुमार राय ने पक्ष रखा.

जिसे पाया गया दोषी

पवन रमानी, मारगोमुंडा, देवघर.

॰किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म

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