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साइबर ठगी के दोषी को दो साल की सजा

Updated at : 12 Sep 2024 7:16 PM (IST)
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साइबर ठगी के दोषी को दो साल की सजा

साइबर क्राइम के केस में प्रकाश मंडल को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर, एडीजे दो सह स्पेशल जज (साइबर क्राइम केस) अशोक कुमार की अदालत में चल रहे साइबर क्राइम केस संख्या 154/2020 की सुनवाई पूरी की गयी. पश्चात इस मामले के आरोपी प्रकाश मंडल को दोषी पाकर दो साल की सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की कैद की सजा काटनी होगी. आरोपी कुंडा थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव का रहने वाला है. इसके विरुद्ध साइबर थाना देवघर में केस दर्ज हुआ था, जिसमें 46 हजार रुपये फर्जी तरीका से एटीएम से निकासी करने का आरोप लगाया गया था. पुलिस ने राशि बरामद भी कर ली थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक ने सात लोगों की गवाही दिलाई और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. बचाव पक्ष से अधिवक्ता ब्रह्मचारी जयप्रकाश ने पक्ष रखा. इस मामले में महज तीन साल बाद फैसला आया. – 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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