नहीं मिला पर्याप्त सबूत, दहेज हत्या का आरोपी रिहा
Updated at : 14 Jun 2024 6:52 PM (IST)
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एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा आरोपी बिनोद मंडल को पर्याप्त सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया.
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विधि संवाददाता, देवघर.
एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा आरोपी बिनोद मंडल को पर्याप्त सबूत के अभाव में रिहा कर दिया गया. आरोपी मोहनपुर थाना के बाराकोला गांव का रहने वाला है. इसके विरुद्ध मोहनपुर थाना में एक अप्रैल 2021 को मृतका सलोनी कुमारी के पिता बागेश्वर मंडल के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें दहेज के चलते सूचक की पुत्री की हत्या जहर पिलाकर करने का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक की पुत्री सलोनी कुमारी थी. शादी के बाद एक बेटी को जन्म दी, उसके बाद ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपयों की मांग किये, जिसे नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद केस का ट्रायल आरंभ हुआ. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही दिलायी गयी, लेकिन किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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