पालोजोरी बाजार में डस्टबिन अनिवार्य, कचरा फैलाया तो होगी कार्रवाई
AI-generated प्रतीकात्मक तस्वीर
पालोजोरी बाजार अब प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनेगा. प्रशासन ने दुकानों पर डस्टबिन रखना अनिवार्य किया, नियम तोड़ने पर जुर्माने व कार्रवाई की चेतावनी.
पालोजोरी : प्रखंड क्षेत्र के बाजार को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने एक कदम उठाया है. बाजार क्षेत्र में फैली गंदगी को रोकने के लिए बीडीओ और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से एक आदेश जारी किया है. इसके तहत बाजार की सभी छोटी-बड़ी दुकानों के सामने डस्टबिन (कूड़ेदान) रखना अनिवार्य कर दिया गया है.
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दुकानदारों के बीच कराया गया नोटिस का तामिला
प्रशासनिक आदेश जारी होने के बाद विभागीय टीम ने बाजार के विभिन्न दुकानदारों के बीच नोटिस का तामिला करा दिया है. सभी व्यवसायियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी दुकानों से निकलने वाला कचरा इधर-उधर सड़कों या नालियों में न फेंकें. बल्कि उसे अनिवार्य रूप से अपनी दुकान के आगे रखे डस्टबिन में ही डालें.
नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस कदम का उद्देश्य बाजार परिसर में स्वच्छता बनाये रखना और बीमारियों को फैलने से रोकना है. नोटिस तामिला कराये जाने के बाद भी यदि कोई दुकानदार अपनी दुकान के सामने डस्टबिन नहीं रखता है या बाजार में कचरा फैलाता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक नियमों के तहत जुर्माना लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने सभी स्थानीय दुकानदारों और आम जनता से इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है.
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