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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सश्रम सजा

Updated at : 16 Jul 2024 6:55 PM (IST)
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सश्रम सजा

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाये गये पालोजोरी थाना के बेदिया गांव निवासी प्रदुमन मुर्मू को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर :

नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी पाये गये पालोजोरी थाना के बेदिया गांव निवासी प्रदुमन मुर्मू को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. मंगलवार को एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के केस में यह फैसला सुनाया. कोर्ट द्वारा लगाये गये जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगी. जुर्माना की राशि भुगतान करने में अगर सजायाफ्ता विफल होता है, तो अलग से छह माह की कैद की सजा काटनी होगी. मामले में पीड़िता के पिता के बयान पर पालोजोरी थाना में 18 अप्रैल 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने अनुसंधान पूरी की व चार्जशीट दाखिल किया. पश्चात केस का स्पीडी ट्रायल हुआ और प्रदुमन मुर्मू को अपहरण व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया गया तथा सजा सुनायी गयी.चार साल के संघर्ष के बाद पीड़िता को मिला न्याय

दर्ज मुकदमा के अनुसार, सूचक की नाबालिग पुत्री घर से मामाघर जाने के बहाने निकली. बाद में अभियुक्त ने अपनी बाइक पर जबरन बैठा कर उसे दीदी के घर ले गया, जहां पर तीन दिनों तक रखा व उसके साथ दुष्कर्म किया. तीन दिन के बाद लड़की को उसके घर के निकट छोड़ प्रदुमन मुर्मू भाग गया. पीड़िता रोती बिलखती घर पहुंची और पूरी घटना परिजन को बतायी. इसके बाद पालोजोरी थाना में केस दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान के बाद चार्जशीट दाखिल किया. केस का स्पीडी ट्रायल चला और अभियोजन पक्ष से 10 लोगों ने गवाही दी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल व बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामदेव यादव ने पक्ष रखा.

हाइलाइट्स

एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला

पालोजोरी थाना में दर्ज हुआ था एफआइआर

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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