पुलिस पर थाना बुलाकर दो भाइयों की पिटाई का आरोप
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :28 Jan 2020 6:57 AM (IST)
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मधुपुर : पाथरोल पुलिस पर चेतनारी के साहु टोला में रहने वाले दो भाइयों को एक मामले में थाना बुलाकर बुरी तरह से पिटाई का आरोप लगाया है. जिसमें घायल एनाउल अंसारी व अताउल अंसारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है. इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि गत शुक्रवार को यूनुस […]
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मधुपुर : पाथरोल पुलिस पर चेतनारी के साहु टोला में रहने वाले दो भाइयों को एक मामले में थाना बुलाकर बुरी तरह से पिटाई का आरोप लगाया है. जिसमें घायल एनाउल अंसारी व अताउल अंसारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि गत शुक्रवार को यूनुस मियां व हदीस मियां के परिवारवालों में मामूली बात को लेकर विवाद, गाली गलौज व हाथापाई हुई. उसके बाद यूनुस मियां पाथरोल थाना पहुंच कर हदीस मियां व उसके घर वालों पर गाली गलौज व मारपीट का आरोप लगाते हुए थाना में लिखित शिकायत दी. इसी मामले की जांच व कार्रवाई के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को 25 जनवरी को थाना बुलाया.
बताया जाता है कि थाना में दोनों पक्षों के बीच लिखित सुलहनामा हो गयी. इस दौरान पक्षों के बीच वहां भी विवाद हुआ. इधर मामला अचानक तुल तब पकड़ा जब घायल हदीस मियां के दोनों पुत्र एनाउल व अताउल अनुमंडलीय अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे. 25 जनवरी रात को अस्पताल में आया. दोनों घायलों ने पाथरोल पुलिस पर दूसरे पक्ष को लाभ देने के लिए थाना में बुला कर मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया है.
इसकी सूचना पर विधायक हाजी हुसैन अंसारी, एसडीपीओ बीएन सिंह, मधुपुर इंस्पेक्टर इंचार्ज सत्येंद्र प्रसाद आदि बीते 26 जनवरी की दोपहर को अनुमंडलीय अस्पताल में पहुंचे और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली. दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर भेज दिया.
कहते हैं एसडीपीओ
बीएन सिंह ने कहा कि दोनों घायलों ने थाना बुला कर पाथरोल पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है. वे इस मामले की जांच कर रहे हैं. जो भी तथ्य सामने आयेगा उसे कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के पास प्रतिवेदन के साथ भेज दिया जायेगा.
कहते हैं थाना प्रभारी
पाथरोल थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने कहा कि चेतनारी में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद व मारपीट हुई थी. दोनों पक्षों ने सुलहनामा कर उन्हें लिखित एक कॉपी दी. थाना में किसी पक्ष के साथ मारपीट नहीं हुई है. आरोप निराधार है.
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