देवघर : सहकारिता विभाग के अधीन देवघर-जामताड़ा सेंट्रल को-अॉपरेटिव बैंक के तत्कालीन एमडी सह डीसीओ सुशील कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी है. सुशील कुमार पर प्रशासक की अनुमति के बगैर रेल किराया व होटल किराया का खर्च दिखा कर 76 हजार रुपये बैंक से निकाल लेने का आरोप है. प्रशासक ने पांच जून 2018 को श्री कुमार पर वित्तीय अनियमितता का दोषी मानते हुए प्रपत्र क का गठन कर दिया है, साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है.
प्रशासक ने सचिव को विभागीय कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा की है. प्रशासक द्वारा जारी पत्र के अनुसार जून 2014 से 2017 तक सुशील कुमार देवघर-जामताड़ा को-अॉपरेटिव बैंक के एमडी के अतिरिक्त प्रभार में थे. इस अवधि के दौरान उन्होंने 76 हजार रुपये का भुगतान तत्कालीन प्रशासक के अनुमति के बगैर स्वयं ही प्राप्त कर लिया था. यह नियम के विरुद्ध व वित्तीय अनियमितता का घोतक है. साथ ही अनैतिक आचरण को भी दर्शाता है.