Chaibasa News : तलाकशुदा महिला का यौन शोषण व 12.55 लाख रुपये की धोखाधड़ी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 02 Dec 2024 11:15 PM

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शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया, पीड़िता पहुंची थाना

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चाईबासा. तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर चार साल तक शारीरिक संबंध बनाकर व 12 लाख 55 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गयी. पीड़िता ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के दुंबीसाई निवासी शुभनाथ देवगम के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. 2 दिसंबर, 2024 को दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया कि उसका पति से तलाक हो चुका है. वह अपनी बच्ची को लेकर चाईबासा के टुंगरी में रहकर जॉब कर रही थी. वर्ष 2020 में दुंबीसाई निवासी शुभनाथ देवगम से दोस्ती हो गयी. शुभनाथ ने शादी करने व बच्ची को अपनाने का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया. इसके अलावा कोर्ट से मिले आठ लाख रुपये और नौकरी कर जमा सहित 12 लाख 55 हजार रुपये ले लिये. इसी बीच वह गर्भवती हो गयी. उसने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने डरा-धमकाकर गर्भपात की दवा खिला दी. मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकी दी. शादी करने से इंकार कर दिया. 14 नवंबर 2024 की रात करीब 10.30 बजे टुंगरी में आरोपी ने उसके ऊपर जानलेवा किया. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी गयी है.

पॉक्सो एक्ट के दोषी को चार साल की सजा

चाईबासा. द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष आनंद की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी संग्राम बारी को चार साल की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. दोषी संग्राम बारी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिबिंया गांव का रहनेवाला है. अभियुक्त के खिलाफ 2 जून 2018 को मुफ्फसिल थाना में नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने का मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा अभियुक्त संग्राम बारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. अभियुक्त के खिलाफ सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था. इसी आधार पर न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है.

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