नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 4 साल बाद सुनाई सजा, जानें पूरा मामला
अभियुक्त अखिलेश सिंह
चाईबासा की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी अखिलेश सिंह को 20 साल की जेल और 50 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है.
चाईबासा: चाईबासा के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष आनंद प्रसाद की अदालत ने वर्ष 2020 के एक चर्चित अपहरण और दुष्कर्म मामले में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी अखिलेश सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 08/2020 से जुड़ा हुआ है.
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शादी का झांसा देकर ले गया था राजस्थान
मामले की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी से हुई थी. पीड़िता के पिता ने चक्रधरपुर थाना में बयान दर्ज कराया था कि चक्रधरपुर पंप रोड निवासी अखिलेश सिंह ने 25 दिसंबर 2019 की रात नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने और शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर भगा लिया था. जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की और आरोपी के घर पहुंचे, तो पता चला कि वह नाबालिग को अपने साथ राजस्थान ले गया है. इस दौरान आरोपी के माता-पिता ने भी पुलिस और परिजनों को लगातार गुमराह करने का काम किया था.
पुलिस की पुख्ता चार्जशीट और कानूनी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान पूरा किया और अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366(ए), 376(2)(एन), 376(3) और पॉक्सो एक्ट की प्रासंगिक धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. विशेष पॉक्सो केस संख्या 19/2020 के तहत चली लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने दोष साबित किया.
विभिन्न धाराओं में मिली सजा और जुर्माना
मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने धाराओं के तहत अलग-अलग सजा तय की. पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा. इसके अलावा भादवि की धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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