तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर छापेमारी, 14 दुकानदारों पर कार्रवाई

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दुकानदार के साथ पुलिस अधिकारी | Prabhat Khabar Network

बोकारो में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 के अनुपालन में विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान 14 दुकानदारों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 4300 रुपये का जुर्माना लगाया गया. प्रशासन ने चेताया कि खुली सिगरेट या बिना स्वास्थ्य चेतावनी वाले उत्पादों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी.

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बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा के निर्देश पर तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा-2003 के प्रभावी अनुपालन और तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को जिले के चास, नावाडीह, जागेश्वर बिहार और माराफारी थाना क्षेत्रों में विशेष जांच एवं छापेमारी अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा कोटपा के प्रावधानों के अनुपालन की जांच की गयी.

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14 दुकानदारों पर चालान की कार्रवाई

अभियान का नेतृत्व कोटपा एनफोर्समेंट नोडल ऑफिसर स्तर के पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश पहन, छतन महतो, सत्येंद्र पासवान और शमीम अंसारी ने किया. जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 14 दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गयी. इनसे कुल 4300 रुपये अर्थदंड वसूला गया.

खुली सिगरेट बेचने पर होगी कार्रवाई

छापेमारी दल ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि खुली सिगरेट की बिक्री पाये जाने पर कोटपा के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी और चेतावनी चित्र के बिना सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री को भी कानून का उल्लंघन बताया गया.

अधिकारियों ने दुकानदारों को कोटपा-2003 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने का निर्देश दिया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून के अनुपालन को लेकर नियमित जांच और प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा.


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