नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में 10 वर्ष कैद
Updated at : 09 Nov 2019 3:07 AM (IST)
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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को सेक्टर नौ निवासी एक 16 वर्षीय युवती के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में ग्राम मधुडीह निवासी सुभाष लायक (24 वर्ष) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. अपहरण के […]
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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को सेक्टर नौ निवासी एक 16 वर्षीय युवती के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में ग्राम मधुडीह निवासी सुभाष लायक (24 वर्ष) को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. कोर्ट ने 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. अपहरण के मामले में सात वर्ष की सजा व पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजा साथ-साथ चलेगी.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 02/17 व हरला थाना कांड संख्या 110/16 के तहत हो रही है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. प्राथमिकी पीड़िता की मां के आवेदन पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला : 03 सितंबर 2016 को युवती सेक्टर नौ स्थित स्कूल से सुबह 11 बजे अपने घर लौट रही थी. रास्ते में सुभाष लायक उससे मिला. सुभाष ने युवती को अपने साथ जमेशदपुर चलने को कहा. सुभाष ने बताया की वह जमशेदपुर घूमा कर शाम के समय बोकारो लाकर छोड़ देगा. युवती सुभाष की बात मानकर उसके साथ चली गयी. सुभाष युवती को जमशेदपुर की जगह गोवा लेकर चला गया. यहां एक आवास किराया में लेकर दो माह तक युवती के साथ यौन संबंध स्थापित किया. थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस के दबाव के कारण सुभाष के पिता व भाई गोवा जाकर युवती को अपने साथ लेकर बोकारो आये थे.
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