किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में युवक को दस वर्ष कारावास

Updated at : 28 Jul 2018 5:12 AM (IST)
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किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में युवक को दस वर्ष कारावास

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास के शिव शक्ति कॉलोनी निवासी रॉबीन बाउरी (22 वर्ष) […]

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बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को एक युवक को दस वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास के शिव शक्ति कॉलोनी निवासी रॉबीन बाउरी (22 वर्ष) है.
न्यायाधीश ने मुजरिम को 4 पोक्सो एक्ट के तहत दस वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. अपहरण की धारा भादवि 366 (ए) में सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा. जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जायेगी. न्यायाधीश ने इस मामले की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार को मुआवजा दिलाने का भी निर्देश दिया है.
न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 18/14 व चास थाना कांड संख्या 20/14 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने दर्ज करायी थी. यह घटना 10 जुलाई 2014 के सुबह की है.
क्या है मामला : चास निवासी एक 14 वर्षीय किशोरी सुबह के समय शौच करने घर से बाहर गयी थी. इसी दौरान रॉबीन बाउरी ने अपनी बाइक से किशोरी का अपहरण कर लिया. रॉबीन बाउरी किशोरी को लेकर एक रिश्तेदार के घर गया. यहां किशोरी को डरा-धमका कर चार दिनों तक दुष्कर्म किया. थाना में मामला दर्ज होने के बाद रॉबीन बाउरी ने किशोरी को छोड़ दिया था.
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