नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला युवक दोषी

Updated:
विज्ञापन
WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम चास के शिव शक्ति कॉलोनी निवासी रॉबिन बाउरी (22 वर्ष) है. सजा की बिंदु पर फैसला […]

विज्ञापन
बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम चास के शिव शक्ति कॉलोनी निवासी रॉबिन बाउरी (22 वर्ष) है. सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 27 जुलाई निर्धारित की गयी है. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 18/14 व चास थाना कांड संख्या 20/14 के तहत चल रहा है. पीड़िता की तरफ से अदालत में विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया. घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने दर्ज करायी थी.
क्या है मामला : किशोरी सुबह के समय शौच करने घर से बाहर गयी थी. मौका पाकर युवक रॉबिन बाउरी ने किशोरी को जबरन पकड़ कर जान से मारने की धमकी दी और अपनी बाइक से एक रिश्तेदार के घर ले गया. यहां रॉबिन बाउरी ने किशोरी को डरा धमका कर चार दिनों तक लगातार दुष्कर्म किया. थाना में मामला दर्ज होने के बाद रॉबीन बाउरी ने किशोरी को छोड़ दिया था.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola