14वीं JPSC PT में कथित अनियमितता पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI जांच की मांग पर 24 अगस्त को सुनवाई
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में होगी सुनवाई
14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. मामले की सुनवाई 24 अगस्त को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ में होगी.
रांचीः14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा-2025 की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में 24 अगस्त को सुनवाई होगी.
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14वीं JPSC PT में अनियमितताओं का आरोप
बता दें, इस मामले में प्राथी सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर सीबीआई जांच कराने की मांग की है. याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने का भी आग्रह किया गया है.
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प्रश्नपत्र से OMR तक उठे सवाल
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जेपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं. इसमें प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, ओएमआर शीट की कस्टडी और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े मामलों की जांच कराने की मांग की गई है.
प्रार्थी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट या झारखंड से बाहर के किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने की मांग भी याचिका में की गई है.
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