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दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 23 Apr 2019 12:55 AM (IST)
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दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्ष की सजा

हजारीबाग : जिला सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के न्यायालय में दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को हुई. इसमें न्यायालय ने पति राजीव कुमार को धारा 304 बी में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर […]

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हजारीबाग : जिला सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार के न्यायालय में दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले की सुनवाई सोमवार को हुई. इसमें न्यायालय ने पति राजीव कुमार को धारा 304 बी में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान सुनाया गया है.

यह मामला सदर थाना कांड संख्या 152-2002 से संबंधित है. हत्या का यह मुकदमा मृतका रानी कुमारी के भाई राघवेंद्र सिंह के बयान पर दर्ज किया गया था. इसमें कहा गया था कि रानी की शादी राजीव कुमार से हुई थी. शादी के कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक-ठाक था. अचानक पति राजीव कुमार व ससुराल वालों की ओर से दो लाख रुपये दहेज की मांग होने लगी.

रकम नहीं देने की स्थिति में ससुरालवालों ने रानी की हत्या कर दी. मामले में अभियोजन की ओर से 13 लोगों की गवाही दर्ज की गयी. बचाव के पक्ष से भी तीन लोगों ने गवाही दी. गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है.

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