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रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को लगा बड़ा झटका, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Updated at : 22 Mar 2024 1:19 PM (IST)
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Jharkhand High Court

झारखंड हाईकोर्ट.

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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झारखंड हाईकोर्ट से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और प्रेम प्रकाश को बड़ा झटका लगा है. अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. आईएएस अधिकारी छवि रंजन सेना की अवैध खरीद बिक्री तथा प्रेम प्रकाश चेशायर होम रोड जमीन मामले में जेल में बंद है.

बीते साल हुई थी छवि रंजन की गिरफ्तारी

2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को बीते साल 4 मई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. उन पर सेना की कब्जे वाली जमीन को अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने का आरोप है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मो सद्दाम, दिलीप घोष के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.

प्रेम प्रकाश अवैध पत्थर खनन मामले में भी है आरोपी

ज्ञात हो कि प्रेम प्रकाश को जमीन घोटाले के अलावा अवैध पत्थर खनन मामले में भी गिरफ्तार किया गया है. इन्हें कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का करीबी माना जाता है. उस पर चेशायर होम रोड स्थित जमीन की अवैध रूप से खरीद बिक्री करने का आरोप है. इस मामले में उनका एक और साथी कारोबारी अमित अग्रवार भी जेल में बंद है. जबकि इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार किये गये हैं. उन्हें 31 जनवरी 2024 को रांची स्थित सीएम आवास से गिरफ्तार किया गया है.

Also Read: ईडी अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, SC/ST केस में नोटिस जारी करने पर रोक, हेमंत सोरेन ने दर्ज कराया है मामला

प्रेम प्रकाश पर ईडी अधिकारियों को झूठे मामले में भी फंसाने का है आरोप

प्रेम प्रकाश पर न सिर्फ जमीन घोटाला और अवैध खनन का आरोपी है बल्कि उन पर ईडी अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है. उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रहकर ईडी के अफसरों को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची. इसके लिए उन्होंने जेल के अधिकारियों व बाहरी लोगों का भी सहयोग लिया.

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Sameer Oraon

लेखक के बारे में

By Sameer Oraon

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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