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CM Arvind Kejriwal: जमानत के बाद भी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच काफी देर तक जिरह चली, इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हाईकोर्ट का फैसला आने तक केजरीवाल तिहाड़ में ही रहेंगे.

CM Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवन्यू कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. इधर, हाई कोर्ट में बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच बेल को लेकर लंबी जिरह हुई. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. यानी फिलहाल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे. वहीं, इस मामले में एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2 से 4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी.

ट्रायल कोर्ट से मिली थी जमानत
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में गुरुवार को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का फैसला सुना दिया था. लेकिन, शुक्रवार को ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट में मामले जाने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर पहले स्टे लगा दिया. इसके बाद बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच काफी देर तक जिरह चली. जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यानी जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहेंगे सीएम केजरीवाल.

केजरीवाल से कोर्ट ने मांगा जवाब
इधर, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके ईडी की उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई है और जिसके तहत उन्हें जमानत मिली है. न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि यह आदेश सुनाये जाने तक निचली आदालत के आदेश पर रोक रहेगी. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो आदेश 2 से 3 दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहती है. इससे पहले दिन में पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.

भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई- मनोज तिवारी
वहीं, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट और जांच एजेंसियों पर उन्हें पूरा भरोसा है. आप को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना सीखना चाहिए. जमानत कोई राहत नहीं है. वहीं, मंत्री आतिशी के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर तिवारी ने कहा कि आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी जल संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. लोगों को पानी उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार का कर्तव्य था. लेकिन वो अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध कर रही हैं.

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Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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