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Delhi: पुलिसकर्मी ने की कुत्ते की पिटाई, अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

अदालत ने कहा कि बिना मामला दर्ज किए आरोपी को क्लीन चिट दिए जाने के “गंभीर परिणाम” हो सकते हैं. अदालत ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस अक्सर पूछताछ के आधार पर ‘क्लोजर रिपोर्ट’ तैयार करके कानून को “दरकिनार” कर देती है.

By Aditya Kumar
Updated Date
Delhi
Delhi
सांकेतिक तस्वीर

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