अजीत भारती केस में नया मोड़, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के नोटिस को लेकर कही ये बात
यूट्यूबर अजीत भारती
Ajeet Bharti Anticipatory Bail: यूट्यूबर अजीत भारती ने एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है. उनके वकीलों ने कहा कि मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं लागू नहीं होतीं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के संभावित नोटिस को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है.
Ajeet Bharti Anticipatory Bail: यूट्यूबर अजीत भारती ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज है. सुनवाई के दौरान अजीत भारती की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर उनके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है. अजीत भारती की तरफ से वकील जय अनंत देहाद्राई और प्रत्यूष प्रसन्ना अदालत में पेश हुए. मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में हुई.
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वकीलों ने कहा- एससी/एसटी एक्ट की धाराएं नहीं बनतीं
सुनवाई के दौरान अजीत भारती के वकीलों ने मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि इसमें एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध के जरूरी तत्व मौजूद नहीं हैं. वकीलों का कहना था कि इसलिए इस कानून के तहत उनके खिलाफ मामला नहीं बनता. याचिका में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की मांग की गई है. हालांकि, इस स्तर पर अदालत ने अजीत भारती को अग्रिम जमानत दिए जाने का अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.
दिल्ली पुलिस ने अभी तक नहीं दिया नोटिस
वकील जय अनंत देहाद्राई ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 35(3) के तहत अजीत भारती को कोई नोटिस नहीं दिया है. इस प्रावधान के तहत ऐसे मामलों में, जहां पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी जरूरी नहीं लगती, आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया जा सकता है.
पुलिस नोटिस दे तो कोर्ट में रखना होगा
अजीत भारती की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस उन्हें नोटिस जारी करती है तो उसकी एक कॉपी अदालत के रिकॉर्ड में रखी जाए. कोर्ट इस नोटिस को देखने के बाद यह जांच करेगा कि मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध के जरूरी तत्व मौजूद हैं या नहीं. इसके आधार पर अदालत अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर आगे फैसला कर सकती है.
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अभी जमानत पर अंतिम फैसला बाकी
अदालत के इस आदेश को अजीत भारती के लिए फिलहाल एक राहत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने पुलिस की ओर से जारी होने वाले नोटिस को रिकॉर्ड पर रखने और उसके आधार पर मामले में आगे विचार करने की बात कही है. अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की अगली कार्रवाई और संभावित नोटिस पर नजर रहेगी. उसके बाद अदालत अग्रिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला ले सकती है.
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