बिहार शिक्षक भर्ती : शिक्षकों के जिलेवार पद तय, सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण संबंधी प्रावधान होंगे प्रभावी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 07 May 2023 1:38 AM
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी. इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लागू आरक्षण के प्रावधान प्रभावी होंगे. माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की जिलेवार रिक्तियां आवंटित कर दी हैं.
बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की जिलेवार रिक्तियां आवंटित कर दी हैं. ये रिक्तियां जिला शिक्षा कार्यालयों को भेज दी गयी हैं. माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिलों से कहा है कि वह सीधी नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना निदेशालय को उपलब्ध कराएं, ताकि नयी नियमावली के अनुसार विद्यालय अध्यापकों के कुल 90534 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जा सके.
जिलों को आवंटित किए गए विद्यालय अध्यापकों के पद
शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश में कक्षा नौ और 10 तक के लिए 32916 और 11 और 12 वीं तक के लिए 57618 विद्यालय अध्यापकों के पद जिलों को आवंटित किये गये हैं. संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पदों को आवश्यकतानुसार विद्यालयों को भी आवंटित कर सकेंगे .
सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण संबंधी सभी प्रावधान होंगे प्रभावी
शिक्षा विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी. इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लागू आरक्षण के प्रावधान प्रभावी होंगे. कक्षा नौ से 12 वीं तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग-अलग संधारण जिला स्तर पर किया जायेगा.
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नियुक्ति के लिए आरक्षण बिंदु एक से रोस्टर प्रारंभ होगा
विद्यालय अध्यापकों का आरक्षण समाशोधन जिला पदाधिकारी की तरफ से किया जायेगा. नियमावली 2023 के पहली बार प्रभावी होने पर नियुक्ति के लिए आरक्षण बिंदु एक से रोस्टर प्रारंभ होगा. 13 जिलों के माध्यमिक स्कूलों में एक हजार से अधिक रिक्तियां हैं. इनमें सबसे अधिक रिक्तियां पूर्वी चंपारण में 1794 हैं. वहीं सात जिलों के उच्च माध्यमिक स्कूलों में दो से तीन हजार का अंतर है.
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