जन शिकायत वाद के त्वरित निष्पादन में लापरवाही, कार्यपालक दंडाधिकारी दंडित
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन
सुपौल : जन शिकायत से संबंधी मामले को लंबित रखने एवं अनियमितता बरतने के आरोप में सुपौल अनुमंडल के तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह वर्तमान आरा सदर के कार्यपालक दंडाधिकारी विनोद कुमार सिन्हा को निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना द्वारा दंडित किया गया है. निबंधक रचना पाटिल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक श्री सिन्हा को निंदन, […]
विज्ञापन
सुपौल : जन शिकायत से संबंधी मामले को लंबित रखने एवं अनियमितता बरतने के आरोप में सुपौल अनुमंडल के तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी सह वर्तमान आरा सदर के कार्यपालक दंडाधिकारी विनोद कुमार सिन्हा को निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना द्वारा दंडित किया गया है. निबंधक रचना पाटिल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक श्री सिन्हा को निंदन, चेतावनी एवं एक वर्ष के लिये असंचयात्मक प्रभाव से काल मान वेतनमान पर निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की सजा दी गयी है.
आपके शहर में
विज्ञापन
मूल संवर्ग सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा गवाहों के बयानों को नहीं सुनने, कारण पृच्छा हेतु कोई कार्रवाई अभिलेख में अंकित नहीं करने, तारीख देकर मामले को टालने का प्रयास करने, उच्च पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर शिकायत को लंबित रखने व सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से कोसी प्रमंडलीय आयुक्त के साथ जिला पदाधिकारी सुपौल द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्रवाई संचालित की गयी.
इसमें आंशिक प्रमाणित आरोपों से सहमत होते हुए उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गयी. मामले में वादी बभनी निवासी निकेश कुमार झा ने बताया कि एसडीएम के न्यायालय में केस संख्या 228/15 की सुनवाई का भार उनको दिया गया था. इसमें लापरवाही बरती गयी. इसके बाद मामले की शिकायत आयुक्त के समक्ष की गयी. जांचोपरांत विनोद कुमार सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई की गयी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन