मारपीट के दो आरोपितों को लगा अर्थदंड

Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 26 Aug 2025 9:26 PM

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थम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने एक मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. घटना आंदर थाना क्षेत्र के नेतवार गांव का है.

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सीवान. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने एक मारपीट के मामले में दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. घटना आंदर थाना क्षेत्र के नेतवार गांव का है. मामले में विशेष लोक अभियोजक भागवत राम ने बताया कि घटना के संबंध में हरिशंकर साह गोंड ने प्राथमिकी दर्ज कराकर गांव के ही पांच लोगों को आरोपित किया था. न्यायालय ने विचारण के दौरान साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए तीन लोगों को बरी कर दिया तथा दो लोगों को दोषी पाते हुए पांच-पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है. नशे की हालत में मिला युवक, अस्पताल में भर्ती सीवान. स्थानीय जंक्शन पर ट्रेन से उतरे एक युवक नशे की हालत में थाना रोड में सड़क किनारे पाया गया. बताया जाता है कि युवक ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो कहीं जा रहा था. लेकिन जब ऑटो चालक ने देखा कि वह नशाखुरानी का शिकार हैं तो उसे चालक छोड़कर फरार हो गया. राहगीरों की सूचना पर नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक, युवक नशे का शिकार है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई हैं. उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस जांच कर रही है.

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