सीवान के 96 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज, शिक्षा विभाग सख्त, 3 दिन में जवाब नहीं दिया तो कटेगा वेतन

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शिक्षा विभाग कार्यालय पटना

सीवान जिले में इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. इन शिक्षकों को तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा वेतन कटौती और विभागीय कार्रवाई हो सकती है.

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Siwan Teacher News : सीवान जिले में इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षक-शिक्षिकाओं पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) ने सभी संबंधित शिक्षकों को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 'नो वर्क, नो पे' के तहत वेतन काटने और विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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96 शिक्षक-शिक्षिकाओं को जारी किया गया नोटिस

जानकारी अनुसार सीवान में इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण से बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षक-शिक्षिकाओं के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), समग्र शिक्षा ने सभी संबंधित शिक्षकों को तीन दिनों के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है.

Siwan Teacher News : 30 जून से 4 जुलाई तक चला था प्रशिक्षण

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) की ओर से ई-शिक्षाकोष के माध्यम से जारी कार्यक्रम के तहत 30 जून से 4 जुलाई तक कक्षा 3 से 5 के शिक्षकों तथा चयनित मॉडल स्कूलों के शिक्षकों का इन-सर्विस प्रशिक्षण आयोजित किया गया था. यह प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पीटीईसी) मैरवा, डायट सीवान और सीटीई सीवान में संपन्न हुआ.

Siwan News : प्रशिक्षण के बाद सामने आई अनुपस्थिति की रिपोर्ट

प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद पीटीईसी मैरवा, डायट सीवान और सीटीई सीवान के प्राचार्यों ने अनुपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं की सूची जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी. जांच में कुल 96 शिक्षक-शिक्षिकाएं बिना अनुमति प्रशिक्षण से अनुपस्थित पाए गए.

Siwan Education News : इन प्रखंडों के शिक्षक सूची में शामिल

जारी सूची में जिरादेई, महाराजगंज, हसनपुरा, रघुनाथपुर, हुसैनगंज, नौतन, पचरुखी, मैरवा, सीवान सदर, बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज और गुठनी प्रखंड के शिक्षक-शिक्षिकाओं के नाम शामिल हैं.

'नो वर्क, नो पे' के तहत कट सकता है वेतन

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना और सक्षम प्राधिकारी के आदेश की अवहेलना सेवा अनुशासन का उल्लंघन है. यदि संबंधित शिक्षक निर्धारित तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं या उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रशिक्षण अवधि का वेतन 'नो वर्क, नो पे' के सिद्धांत पर काटा जाएगा. साथ ही विभागीय नियमों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी.

क्या है विभाग का उद्देश्य?

शिक्षा विभाग का कहना है कि नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों की शैक्षणिक गुणवत्ता और शिक्षण क्षमता को बेहतर बनाया जाता है. इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है.

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