सीवान : अब डिजिटल होंगे स्कूलों के नामांकन और उपस्थिति रजिस्टर, 8 अगस्त तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश

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सीवान जिले के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति रजिस्टरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया गया है. प्रधानाध्यापकों को 8 अगस्त तक डिजिटल रिकॉर्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है.

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सीवान. जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में नामांकन पंजी और उपस्थिति पंजी को डिजिटल मोड में सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक/साक्षरता) कुमार अभिजीत ने सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

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पुराने और वर्तमान सत्र के रिकॉर्ड होंगे स्कैन

जारी आदेश के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र के साथ-साथ पूर्व के वर्षों की नामांकन एवं उपस्थिति पंजियों को भी स्कैन कर विद्यालय स्तर पर डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा. इसकी एक प्रति संबंधित सीआरसीसी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी, ताकि अभिलेख सुरक्षित और पारदर्शी बने रहें.

न्यायालय की बैठक के बाद लिया गया निर्णय

जिला शिक्षा विभाग के अनुसार किशोर न्याय परिषद, सीवान में 20 जुलाई को आयोजित समन्वय बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था. बैठक में प्रधान दंडाधिकारी ने बताया कि जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में कई बार विद्यालयों की नामांकन और उपस्थिति पंजियों में ओवरराइटिंग की शिकायतें सामने आती हैं, जिससे जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है. इसी को देखते हुए सभी अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है.

8 अगस्त तक जमा करनी होगी डिजिटल प्रति

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि विद्यालय की सभी नामांकन एवं उपस्थिति पंजियों का स्कैन कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करें और 8 अगस्त तक उसकी प्रति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. साथ ही विद्यालय स्तर पर भी डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए.

निर्देश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं करने वाले संबंधित प्रधानाध्यापकों को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध अनुशासनिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, संकुल समन्वयकों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को विद्यालय निरीक्षण के दौरान इसकी नियमित निगरानी और जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.


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