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लॉकडाउन में खाद-बीज सहित कृषि संयंत्रों की दुकानों को खोलने की छूट

Updated at : 06 Apr 2020 9:41 AM (IST)
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लॉकडाउन में खाद-बीज सहित कृषि संयंत्रों की दुकानों को खोलने की छूट

कोरोना संक्रमण को लेकर लगाये गये लॉकडाउन के बीच किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर जिला प्रशासन ने नियमों में ढील दी है. खाद-बीज सहित कृषि रसायन एवं कृषि संयंत्रों को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखा गया है.

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सीवान. कोरोना संक्रमण को लेकर लगाये गये लॉकडाउन के बीच किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर जिला प्रशासन ने नियमों में ढील दी है. खाद-बीज सहित कृषि रसायन एवं कृषि संयंत्रों को लॉकडाउन की परिधि से बाहर रखा गया है. लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपने फसलों को लेकर चिंता बढ़ गयी थी. खासकर सब्जी की फसलों को लेकर. दुकाने बंद होने से खाद को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गयी थी. वहीं दूसरी ओर गेहूं की फसलें तैयार होने के बाद अब उनके कटाई की चिंता भी किसानों को सताने लगी थी. कृषि संयंत्र सहित उपकरण नहीं मिलने से गेहूं फसल की कटायी पर ग्रहण लगता दिख रहा था. किसानों की चिंता को देखते हुए सरकार ने ऐसी दुकानों को खुलवाने का निर्देश डीएम को दिया है.

मामले में डीएम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर संबंधित दुकाने नहीं खोलने वालों पर न जर रखने का निर्देश दिया है. इधर जिला पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने जारी पत्र में कहा है कि उर्वरक, कृषि रसायन व बीज के लाइसेंसी विक्रेताओं एवं यंत्र प्रतिष्ठानों को बंद से मुक्त किया जाता है. कृषि संयंत्रों का क्रय इनवाईस एवं चालान के आधार पर परिचालन सुनिश्चित किया जायेगा. सभी उर्वरक, कृषि रसायन एवं बीज विक्रेताओं को बिक्री केंद्रों पर सैनिटाइजर को अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश देते हुए खरीदारी करने वाले किसानों को सैनिटाइजर से हाथ साफ कराने के बाद ही पीओएस मशीन से अंगूठे का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है.कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए दूसरे किसान के पीओएस मशीन के प्रयोग से पूर्व सैनिटाइजर से आवश्यक रूप से हाथ साफ करना होगा. वहीं दुकानों पर दुकानदारों को जरूरत के अनुसार ही कर्मी रखने की बात कही गयी है.

दुकानों पर किसानों को भीड़ नहीं लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया गया है. कृषि यंत्र विक्रेता को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि कोई किसान बड़े कृषि यंत्रों की खरीद करता है तो उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी. वहीं फसल कटाई, मढ़ाई एवं जुताई के कृषि यंत्र जिन्हें सर्विसिंग कराने की आवश्कता है, के परिचालन को भी बंद से पूरी तरह मुक्त रखा गया है. पत्र में जिला पदाधिकारी से एसपी ने कहा है कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले निबंधित विक्रेताओं पर कार्रवाई करने की बात कही है. जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार राव ने बताया कि डीएम के निर्देशों का तामिला के लिए निबंधित दुकानदारों को वाट्सएप, मोबाइल व ई-मेल के माध्यम से सूचित कर दिया गया है.

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