सातवीं बार सीबीआइ नहीं पेश कर सकी गवाह
Updated at : 19 Dec 2019 12:45 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर\सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को हुई सुनवाई में सीबीआइ सातवीं बार भी गवाह पेश नहीं कर पायी. वहीं जेल में बंद सोनू कुमार सोनी की ओर से उसके नाबालिग होने को लेकर पहले से दाखिल आवेदन की काॅपी सीबीआइ के स्पेशल पीपी वीके सिंह ने रिसिव किया. सीबीआइ ने इसका जवाब […]
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मुजफ्फरपुर\सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को हुई सुनवाई में सीबीआइ सातवीं बार भी गवाह पेश नहीं कर पायी. वहीं जेल में बंद सोनू कुमार सोनी की ओर से उसके नाबालिग होने को लेकर पहले से दाखिल आवेदन की काॅपी सीबीआइ के स्पेशल पीपी वीके सिंह ने रिसिव किया.
सीबीआइ ने इसका जवाब देने व गवाह पेश करने के लिए न्यायालय से समय की मांग की. न्यायालय ने सीबीआइ को समय देते हुए गवाही को पेश करने के लिए दो जनवरी की तिथि निर्धारित की है. सोनू की ओर से उसके अधिवक्ता ने दाखिल आवेदन में कहा था कि घटना के दिन मेरा मुवक्किल नाबालिग था.
उसकी उम्र उस समय मात्र 16 वर्ष थी. सोनू कुमार सोनी के मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी कोर्ट में दाखिल किया था. इधर, पूर्व में मामले में गवाही देने आये व बगैर गवाही दिये लौटे सीवान जेल के तत्कालीन और वर्तमान में लखीसराय जेल में पदस्थापित लिपिक आमोद कुमार के विरुद्ध सीबीआइ की ओर वारंट के लिए दिये आवेदन पर न्यायालय ने देर शाम वारंट जारी कर दिया. वहीं तीन नये गवाह के नाम सम्मन भी जारी किया है.
सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल से पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन, भागलपुर विशेष कारा में बंद अजहरुद्दीन बेग की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करायी गयी. जबकि, मुजफ्फरपुर जेल में बंद रिशु जायसवाल, विजय कुमार गुप्ता, रोहित सोनी, सोनू कुमार सोनी, सोनू एवं राजेश कुमार की सदेह उपस्थित पुलिस अभिरक्षा में करायी गयी.
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