इकबाल हत्याकांड में आजीवन कारावास

सीवान : इकबाल हत्याकांड में सद्दाम को दोषी पाते हुए एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा काटनी होगी. बताते चलें कि भगवानपुर थाना के पानी वाह निवासी इमामुद्दीन मियां की […]
सीवान : इकबाल हत्याकांड में सद्दाम को दोषी पाते हुए एडीजे चार रामायण राम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा काटनी होगी. बताते चलें कि भगवानपुर थाना के पानी वाह निवासी इमामुद्दीन मियां की पत्नी हबिबुन ने अपने बयान में कहा था कि सात फरवरी 2015 को पुलिस ने गांव के बाहर सरसों के खेत से एक सिर कटी लाश बरामद की थी. जिसकी पहचान उसके कपड़ा से इकबाल अंसारी 18 वर्ष के रूप में हुई थी. उसने अपने आवेदन में कही है कि मेरा लड़का इकबाल अंसारी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता था.
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