ePaper

संजीव हत्याकांड में कुख्यात मुकेश को आजीवन कारावास

Updated at : 24 Apr 2019 1:09 AM (IST)
विज्ञापन
संजीव हत्याकांड में कुख्यात मुकेश को आजीवन कारावास

सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने संजीव कुमार हत्याकांड के मामले में कुख्यात मुकेश पाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपित चार सितंबर 2015 से ही जेल में बंद है. इसके पहले वह गोपालगंज जिले के बरौली थाना कांड संख्या 79/15 में जेल में था. जिसे आइओ […]

विज्ञापन

सीवान : एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने संजीव कुमार हत्याकांड के मामले में कुख्यात मुकेश पाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपित चार सितंबर 2015 से ही जेल में बंद है. इसके पहले वह गोपालगंज जिले के बरौली थाना कांड संख्या 79/15 में जेल में था.

जिसे आइओ के आवेदन पर गोपालगंज कारा से सीवान कारा उपस्थित किराया गया था. तब से ही वह जेल में बंद है. बताते चलें कि भगवानपुर थाना के चोरौली निवासी मुख्तार पाल का पुत्र मुकेश पाल ने नगवां के ललन राय के भतीजा संजीव कुमार को घर से बुलाकर अपने साथ दो अप्रैल 2015 को ले गया.
कुछ ही दूरी पर तीन मुहानी के पास गोली मारकर हत्या कर दी. गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों के सूचना पर मैं भी घटनास्थल पर गया तो देखा कि मुकेश पाल तेजी से भागा. संजीव की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर ले जाया गया.
जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में तरवारा के पास संजीव कुमार की मृत्यु हो गयी. इस मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी आरएन शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता बलवंत कुमार का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने हत्या
रोपित मुकेश पाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में नाना ने दी गवाही: सीवान. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में नाना ने गवाही दी है. इसके पूर्व पीड़िता ने भी अपनी गवाही दे चुकी है. दोनों गवाहों ने घटना का समर्थन किया है.
बताते चले कि पीड़िता ने महिला थाना कांड संख्या 82/2018 दर्ज कराया था. जिसमें मैरवा थाना के अटवा निवासी स्व वीर बहादुर पटेल के पुत्र त्रिभुवन पटेल को आरोपित किया था. मैरवा थाने से महिला थाना में जाने को कहा. इस घटना की प्राथमिकी महिला थाने में की गयी. गवाह का गवाही अभियोजन के तरफ से विशेष एपीपी नरेश सिंह ने कराया.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन