पोती के अपहरण में बाबा को सात वर्षों की सजा
Updated at : 24 Apr 2019 1:08 AM (IST)
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सीवान : शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण मामले में गांव के रिश्ते में बाबा दीपक पटेल को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाया है. एडीजे छह: जीवन लाल की अदालत में इस अपहरण कांड के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. आरोपित 16 मई 2018 से ही […]
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सीवान : शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण मामले में गांव के रिश्ते में बाबा दीपक पटेल को दोषी पाते हुए सात वर्ष की सजा सुनाया है. एडीजे छह: जीवन लाल की अदालत में इस अपहरण कांड के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. आरोपित 16 मई 2018 से ही जेल में बंद है.
अभियोजन के तरफ से एपीपी अनुप कुमार सिंह ने बताया कि मैरवा थाना के नवका टोला निवासी अवधेश पटेल की पत्नी आशा पटेल ने अपने बयान में कही थी कि मेरी 16 वर्षीय पुत्री राजकीय टाउन सह इंटर कॉलेज सकरा, मैरवा में पढ़ती थी.
एक फरवरी 2018 को मेरे पट्टीदार के दीपक पटेल ने बहला फुसला कर उस समय अपहरण कर लिया. जब वह प्रात: आठ बजे कोचिंग में पढ़ने जा रही थी. पीड़िता ने अपने बयान में कही है कि अपहरणकर्ताओं ने चाय में मुझे नशा खिला दिया था. जब मुझे होश आया तो मैं पुना में थी. एक माह के बाद अपहरणकर्ताओं ने मुझे घर वापस कर दिया.
घटना की सूचिका आशा पटेल ने बाबू लाल पटेल के पुत्र दीपक पटेल, विनोद पटेल की पत्नी चिंता देवी, पुत्री शिल्पा पटेल व बाबू लाल पटेल की पत्नी उषा देवी के खिलाफ मैरवा थाना कांड संख्या 44/18 दर्ज कराया था. यह मामला सिर्फ दीपक पटेल के खिलाफ ही चल रहा था. कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता कमल किशोर सिंह ने अपना पक्ष रखा था. कोर्ट ने भादवि की धारा 366 ए में सात वर्ष, 10 हजार रुपये अर्थ दंड, 363 में चार वर्ष की सजा व छह हजार अर्थ दंड किया है. सभी सजा साथ चलेगी.
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