सीवान : दो वर्ष की आयु तक की कन्या शिशु का होगा टीकाकरण
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2018 9:11 AM
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सीवान : मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनांतगर्त दो वर्ष तक आयु की सभी कन्या शिशु का संपूर्ण टीकाकरण कराया जायेगा. इसके बाद प्रति लाभार्थी कन्या शिशु के माता-पिता को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान किया जायेगा. मालूम हो कि वर्तमान में राज्य की औसत शिशु मृत्यु दर 38 प्रतिशत है जबकि बालक एवं […]
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सीवान : मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनांतगर्त दो वर्ष तक आयु की सभी कन्या शिशु का संपूर्ण टीकाकरण कराया जायेगा. इसके बाद प्रति लाभार्थी कन्या शिशु के माता-पिता को 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान किया जायेगा.
मालूम हो कि वर्तमान में राज्य की औसत शिशु मृत्यु दर 38 प्रतिशत है जबकि बालक एवं बालिकाओं में मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं पर क्रमश: 31 व 46 प्रतिशत है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में कन्या शिशु की मृत्यु दर बालक शिशु की अपेक्षा काफी अधिक है.
इसका एक कारण दो वर्ष की आयु तक की सभी कन्या शिशुओं का संपूर्ण टीकाकरण नहीं कराया भी जाना है. यह उल्लेखनीय है कि जन्म से 24 माह के अंदर के सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराये जाने से कई जानलेवा बीमारियों जैसे टीबी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, गलघोंटू, काली खांसी, टेटनस, हीमोफिल्स इन्फ्लूएंजा टाइप बी, निमोकोकल निमोनिया, खसरा एवं जपानी इंसेफलायटिस आदि से उन्हें संरक्षा प्राप्त होती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने व जानलेवा बीमारियों से कन्या शिशुओं के बहुमूल्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है.
अत: कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 2000 की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत शत-प्रतिशत राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है.
दो वर्ष की कन्या का संपूर्ण टीकाकरण कराये जाने की पश्चात प्रति लाभार्थी कन्या शिशु के माता-पिता की राशि बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार पीएफएमएस, सीएफएमएस, आरटीजीएस, एनएफटी के माध्यम से संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा दिया जायेगा.
सबसे खास बात कि लाभार्थी बिहार का निवासी होना चाहिए. इस योजना का लाभ समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 2434, दिनांक 25.04.2018 के निर्गत होने की तिथि के पश्चात दो वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा उनके तीन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व कन्या शिशुओं के संपूर्ण टीकाकरण होने के उपरांत दिया जायेगा.
संपूर्ण टीकाकरण होने के पश्चात कन्या शिशु के अधिकतम तीन वर्षकी आयु पूर्ण होने के पूर्व ही संबंधित कन्या शिशु के माता-पिता द्वारा दावा प्रस्तु करना होगा. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या शिशु का आधार कार्ड होना चाहिए.
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