जानलेवा हमला मामले में तीन वर्षों की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 Jul 2018 4:43 AM
सीवान : एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे के अदालत में गोली मार कर जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. बता दे कि मुफस्सिल थाना के चनौर तकिया निवासी हफिज […]
सीवान : एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे के अदालत में गोली मार कर जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. बता दे कि मुफस्सिल थाना के चनौर तकिया निवासी हफिज खान के पुत्र लियाकत खान ने अपने आवेदन में कहा था कि भतीजा अरमान क्रिकेट खेल कर लौट रहा था कि गांव का ही इरशाद खां व हसमत खां ने जानलेवा हमला बोल दिया था.
जब मैं बचाने गया तो इरशाद खां ने फरसा से हमला बोल दिया. जिससे मैं जख्मी हो गया. इधर इसमत खां ने मेरे भतीजे पर पीछे से फायर कर दिया. इस घटना में मेरा भतीजा बाल-बाल बच गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










