जानलेवा हमला मामले में तीन वर्षों की सजा

सीवान : एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे के अदालत में गोली मार कर जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. बता दे कि मुफस्सिल थाना के चनौर तकिया निवासी हफिज […]
सीवान : एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे के अदालत में गोली मार कर जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. बता दे कि मुफस्सिल थाना के चनौर तकिया निवासी हफिज खान के पुत्र लियाकत खान ने अपने आवेदन में कहा था कि भतीजा अरमान क्रिकेट खेल कर लौट रहा था कि गांव का ही इरशाद खां व हसमत खां ने जानलेवा हमला बोल दिया था.
जब मैं बचाने गया तो इरशाद खां ने फरसा से हमला बोल दिया. जिससे मैं जख्मी हो गया. इधर इसमत खां ने मेरे भतीजे पर पीछे से फायर कर दिया. इस घटना में मेरा भतीजा बाल-बाल बच गया.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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