जानलेवा हमला मामले में तीन वर्षों की सजा

Updated at : 04 Jul 2018 4:43 AM (IST)
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जानलेवा हमला मामले में तीन वर्षों की सजा

सीवान : एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे के अदालत में गोली मार कर जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. बता दे कि मुफस्सिल थाना के चनौर तकिया निवासी हफिज […]

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सीवान : एडीजे दो अवधेश कुमार दूबे के अदालत में गोली मार कर जानलेवा हमला के मामले में एक आरोपित को तीन वर्ष की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. बता दे कि मुफस्सिल थाना के चनौर तकिया निवासी हफिज खान के पुत्र लियाकत खान ने अपने आवेदन में कहा था कि भतीजा अरमान क्रिकेट खेल कर लौट रहा था कि गांव का ही इरशाद खां व हसमत खां ने जानलेवा हमला बोल दिया था.

जब मैं बचाने गया तो इरशाद खां ने फरसा से हमला बोल दिया. जिससे मैं जख्मी हो गया. इधर इसमत खां ने मेरे भतीजे पर पीछे से फायर कर दिया. इस घटना में मेरा भतीजा बाल-बाल बच गया.

यह घटना 16 अप्रैल 2010 को घटित हुई थी. मेरा इलाज सदर अस्पताल में कराया गया था. इस मामले में कोर्ट में गवाहों की गवाही और बहस होने के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 341/34 में एक माह, 324/34 में तीन वर्ष, पांच हजार रुपया जुर्माना, 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व पांच हजार जुर्माना किया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी. इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सुदामा ठाकुर व बचाव पक्ष से सुजा मोइन रिजवी उर्फ बबलू अधिवक्ता था. कोर्ट ने गत 29 जून को ही दोषी पाते हुये जेल भेज दिया था . कोर्ट द्वारा मंगलवार को जमानत पर छोड़ दिया गया .
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