रेलवे ओवरब्रिज पर रील बनाई तो होगी एफआईआर, एसडीओ की सख्त चेतावनी

Updated:
विज्ञापन

निरीक्षण करते एसडीओ

Railway Over Bridge: सीतामढ़ी के पुपरी स्थित झझिहट रेलवे ओवरब्रिज पर रील और स्टंट करने वालों पर प्रशासन सख्त हो गया है. एसडीओ ने निरीक्षण कर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

विज्ञापन

Railway Over Bridge: सीतामढ़ी के पुपरी स्थित एनएच-527सी के झझिहट रेलवे ओवरब्रिज पर रील बनाने और स्टंट करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. गुरुवार को एसडीओ गौरव कुमार ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और स्पष्ट चेतावनी दी कि अब ओवरब्रिज पर रील, फोटोशूट या स्टंट करते पकड़े जाने पर सीधे कानूनी कार्रवाई होगी.

आपके शहर में

विज्ञापन

हाल के दिनों में ओवरब्रिज पर रील बनाने और वाहन खड़ा कर स्टंट करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं. इसे देखते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है.

ये भी पढ़ें: पत्नी की याद में पति ने बनवाया 25 लाख का मंदिर, जयपुर से मंगाई प्रतिमा, वैदिक मंत्रों के बीच प्राण प्रतिष्ठा

निरीक्षण के दौरान युवकों को दी चेतावनी

निरीक्षण के दौरान एसडीओ ने ओवरब्रिज पर खड़े कुछ युवकों को रोककर समझाया. उन्होंने कहा कि यह कोई पिकनिक स्पॉट या शूटिंग लोकेशन नहीं है, बल्कि व्यस्त मार्ग है, जहां इस तरह की गतिविधियां दुर्घटनाओं को न्योता देती हैं.

उन्होंने युवाओं से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की.

पकड़े गए तो होगी एफआईआर

एसडीओ गौरव कुमार ने स्पष्ट कहा कि अब यदि कोई व्यक्ति रेलवे ओवरब्रिज पर रील बनाते, फोटो खिंचवाते, वाहन रोककर स्टंट करते या यातायात बाधित करते पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और रेलवे एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मैरिज ऐप पर हुई दोस्ती ने बर्बाद कर दी जिंदगी, प्यार, गेमिंग और निवेश के जाल में युवक से 40 लाख की साइबर ठगी

सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर

प्रशासन का कहना है कि सड़क और रेलवे ओवरब्रिज पर इस तरह की गतिविधियां न केवल संबंधित लोगों की जान जोखिम में डालती हैं, बल्कि अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती हैं.

इसी वजह से आगे भी ऐसे स्थानों पर नियमित निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: कहीं आपकी खरीदी हुई पुरानी गाड़ी चोरी की तो नहीं? खरीदने से पहले जरूर करें ये काम, नहीं तो पड़ सकते हैं कानूनी लफड़े में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन