सीतामढ़ी सदर अनुमंडल में धारा-163 लागू, जुलूस-प्रदर्शन और पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
प्रतीकात्मक तस्वीर
सीतामढ़ी में नीट प्रश्न-पत्र लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. सदर एसडीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.
Sitamarhi News: नीट प्रश्न-पत्र लीक के विरोध में शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रव और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. सदर एसडीओ आनंद कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत सीतामढ़ी सदर अनुमंडल क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
प्रशासन के आदेश के अनुसार, यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी.
प्रदर्शन के बाद लिया गया फैसला
जारी आदेश में कहा गया है कि नीट प्रश्न-पत्र लीक के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा जिले के कई स्थानों पर प्रदर्शन, जुलूस और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए.
कुछ स्थानों पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने और विधि-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
निषेधाज्ञा में क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
- एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक.
- किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी.
- आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला सहित अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, सिख समुदाय द्वारा कृपाण धारण करने पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा.
- ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक रहेगी.
- पटाखों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील
प्रशासन ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों से बचने और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है.
अधिकारियों ने कहा है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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